सिरोही: नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल का कारावास, 1.15 लाख जुर्माना
पोक्सो कोर्ट ने पालडी एम थाना क्षेत्र के मामले में फैसला सुनाते हुए पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

सिरोही पॉक्सो विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक, जिन्होंने पालडी एम थाना क्षेत्र के दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई।
सिरोही पॉक्सो विशेष कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 1 लाख 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि यह मामला पुलिस थाना पालडी एम में दर्ज किया गया था। आरोपी ने एक नाबालिग पीड़िता के साथ कुएं पर दुष्कर्म किया था और पीड़िता के पिता ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस अनुसंधान और न्यायालय की कार्यवाही
रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को आरोप सुनाए, जिस पर उसने ट्रायल की मांग की। विशेष लोक अभियोजक देवड़ा ने न्यायालय के समक्ष 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 32 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।
न्यायालय का फैसला और पीड़िता को मुआवजा
दोनों पक्षों की बहस सुनने और प्रस्तुत तथ्यों से सहमत होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाया। सजा के तौर पर 20 साल का कठोर कारावास और 1 लाख 15 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया गया। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने पीड़िता को 5 लाख रुपए का प्रतिकर (मुआवजा) देने का भी आदेश दिया है।

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