परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बिना लाइसेंस और इंश्योरेंस वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के लिए मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया।

मुंबई। महाराष्ट्र में अवैध रूप से यात्रियों को ढोने वाले वाहनों पर लगाम लगाने का निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दिया है। राज्य के कोने-कोने में नियमों को ताक पर रख कर यात्रियों को ढोया जा रहा है। गैर-कानूनी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की वजह से पब्लिक सेफ्टी का मुद्दा गंभीर होने के साथ लीगल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ रहा है। बिना लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और बिना इंश्योरेंस के यात्रियों को भर-भर कर चलने वाले अवैध गाड़ियों से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ रहा है। इससे पैसेंजर की जान खतरे में पड़ रही है।

विधान भवन में महत्वपूर्ण बैठक और कड़े निर्देश

इस समस्या पर उन्होंने विधान भवन में एक बैठक बुलाई। बैठक में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजेश नार्वेकर और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ऐसे गैर-कानूनी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाने के लिए 1 मार्च से पूरे राज्य में अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

सुरक्षा नियमों की अनदेखी और मुआवजे का संकट

मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि "कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर ले जाने, गाड़ियों की रेगुलर चेकिंग न करने और सेफ्टी नियमों को नजरअंदाज करने की वजह से एक्सीडेंट की संभावना बढ़ रही है।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि "यदि ऐसी गाड़ियों का वैलिड इंश्योरेंस नहीं है, तो एक्सीडेंट के बाद पैसेंजर को मुआवजा मिलना मुश्किल हो जाता है। कई बार गाड़ी के मालिक या ड्राइवर ज़िम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं, जिससे पीड़ितों को इंसाफ मिलने में देर होती है।"

सख्त कार्रवाई, पारदर्शिता और जन-जागरूकता

इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने कहा कि "मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को नियमों को सख्ती से लागू करने, रेगुलर इंस्पेक्शन कैंपेन चलाने के साथ बड़े पैमाने पर लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है।" उन्होंने आगे निर्देश दिया कि "ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट लाइसेंसिंग प्रोसेस के ज़रिए लीगल ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के साथ ही यात्रियों को लाइसेंस्ड सर्विस इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी लेनी होगी।"

Updated On 28 Feb 2026 12:52 PM IST
Pratahkal Bureau

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