हिण्डौन सिटी: मुख्यमंत्री जन आवास योजना के लाभार्थियों को ब्याज-शास्ति में शत-प्रतिशत छूट
नगर परिषद हिण्डौन द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत बकाया किश्तों पर 31 मार्च 2026 तक एकमुश्त भुगतान करने पर विलम्ब शुल्क में पूरी राहत दी गई है।

करौली रोड स्थित रावण की रूण्डी परियोजना के लाभार्थियों के लिए नगर परिषद आयुक्त ने बकाया किश्तों पर ब्याज माफी के आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।
करौली, 24 फरवरी।
नगर परिषद हिण्डौन सिटी द्वारा बड़ी राहत
नगर परिषद हिण्डौन के आयुक्त ने बताया कि हिण्डौन सिटी में करौली रोड़ रावण की रूण्डी पर करवाये जा रहे मुख्यमंत्री जन आवसो में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4 ए(1) के तहत नगर परिषद हिण्डौन सिटी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में राहत प्रदान की गई है।
ब्याज-शास्ति में छूट के नियम व शर्तें
- आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित समयावधि में लाभार्थी, आवंटी द्वारा तय किश्तें जमा नहीं करने पर लाभार्थियों, आवंटियों को राहत प्रदान की गई है।
- 31 मार्च 2026 तक विलम्ब शुल्क राशि एक मुश्त जमा करवाये जाने पर ब्याज-शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।
- छूट आदेश प्रसारित होने की दिनांक से लागू होगी।
- पूर्व में निर्णित प्रकरणों में प्रतिदाय देय नहीं होगा।
आयुक्त का आधिकारिक वक्तव्य
"हिण्डौन सिटी में करौली रोड़ रावण की रूण्डी पर करवाये जा रहे मुख्यमंत्री जन आवसो में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 4 ए(1) के तहत नगर परिषद हिण्डौन सिटी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित समयावधि में लाभार्थी, आवंटी द्वारा तय किश्तें जमा नहीं करने पर लाभार्थियों, आवंटियों को राहत प्रदान करते हुए 31 मार्च 2026 विलम्ब शुल्क राशि एक मुश्त जमा करवाये जाने पर ब्याज-शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाती है।"
छूट आदेश प्रसारित होने की दिनांक से लागू होगी और पूर्व में निर्णित प्रकरणों में प्रतिदाय देय नहीं होगा।

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