दौसा में जिला स्तरिय बालवाहिनी लाइसेंसधारी समिति की बैठक सम्पन्न, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोवर्धन लाल जाट ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूलों और वाहनों पर कड़े नियम लागू करने के निर्देश दिए। सभी विभागों ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

दौसा: बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरिय बालवाहिनी लाइसेंसधारी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज 21 नवंबर 2025 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (SIUCAW) श्री गोवर्धन लाल जाट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, नगर परिषद, यातायात पुलिस, निजी स्कूल संचालक संघ समेत विभिन्न संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य बालवाहिनी से जुड़ी व्यवस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण और नियमों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करना था। अध्यक्ष श्री गोवर्धन लाल जाट ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए स्कूलों और वाहन संचालकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

बैठक में यह तय किया गया कि सभी स्कूलों में संचालित बालवाहिनी वाहनों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। स्कूलों को निर्देश दिए गए कि वाहन फिटनेस, परमिट, बीमा और चालक-परीक्षण जैसे नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। प्रत्येक वाहन में हेल्पलाइन नंबर, चालक और परिचालक की जानकारी तथा स्कूल का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक होगा।

साथ ही, सभी बालवाहिनी वाहनों के चालकों और परिचालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी असुरक्षित वाहन को बच्चों के परिवहन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वह सभी स्कूलों से प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि उनके विद्यार्थी केवल मान्य और लाइसेंसधारी वाहनों का ही उपयोग कर रहे हैं।

ओवरलोडिंग और अवैध वाहन संचालन को रोकने के लिए परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को अगले 15 दिनों के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। अभियान के दौरान सभी बालवाहिनी वाहनों की कड़ाई से जांच होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, निजी स्कूलों में बालवाहिनी व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया। उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों की कड़ाई से पालना की जाएगी और उल्लंघन पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में उपस्थित सभी विभागों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभाने का आश्वासन दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों और वाहन संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे बच्चों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।

Ruturaj Ravan

Ruturaj Ravan

यह प्रातःकाल मल्टीमीडिया में वेबसाइट मैनेजर और सोशल मीडिया एक्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत हैं, और पिछले तीन वर्षों से पत्रकारिता व डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं। इससे पूर्व उन्होंने दैनिक प्रहार में वेबसाइट प्रबंधन और सोशल मीडिया के लिए रचनात्मक कंटेंट निर्माण और रणनीतियों में अनुभव अर्जित किया। इन्होंने कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय से स्नातक और हैदराबाद के सत्या इंस्टीट्यूट से उच्च शिक्षा पूरी की। इन्हें SEO मैनेजमेंट, सोशल मीडिया और उससे संबंधित रणनीतियाँ तैयार करने में व्यापक अनुभव है।

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