एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट डॉ. पीयूष जैलिया ने आरोपी कालूलाल को दो अलग-अलग चेक बाउंस प्रकरणों में कारावास और कुल 2.70 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले का विवरण

प्रकरण अनुसार आरोपी कालूलाल पिता रूपलाल औड, निवासी प्रतापपुरा, तहसील बेगूं, थाना बेगूं के विरुद्ध दो अलग-अलग परिवाद प्रस्तुत किए गए थे।


पहला प्रकरण: परिवादी संग्राम शर्मा

  • परिवादी संग्राम शर्मा पुत्र देवीलाल शर्मा, निवासी पाछुन्दा हाल मुकाम बेगूं द्वारा 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रुपये) के चैक अनादरण का परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
  • "न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 1,50,000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये) का जुर्माना तथा एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।"
  • जुर्माने की अदायगी नहीं करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी पारित किया गया।

दूसरा प्रकरण: परिवादी सुरेन्द्र कुमार दक

  • परिवादी सुरेन्द्र कुमार दक, निवासी बेगूं द्वारा 80,000/- (अक्षरे अस्सी हजार रुपये) के चैक अनादरण का परिवाद प्रस्तुत किया गया था।
  • "इस मामले में भी न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए 1,20,000/- (अक्षरे एक लाख बीस हजार रुपये) का जुर्माना तथा एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।"
  • जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया।

विधिक पैरवी

दोनों मामलों में आरोपी एक ही है, जबकि परिवादी अलग-अलग हैं।

दोनों प्रकरणों में परिवादियों की ओर से पैरवी निम्नलिखित अधिवक्ताओं द्वारा की गई:

  • एडवोकेट भोलेश कुमार भट्ट
  • मोहम्मद एतमाद अजमेरी
  • शोहीद शाह
  • संकल्प भट्ट
Pratahkal Bureau

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