✕
बेगूं: चैक अनादरण के दो अलग-अलग मामलों में एक ही आरोपी दोषी करार
By Deepanshu Sharma, ChittorgarhPublished on 19 Feb 2026 3:48 PM IST
एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट डॉ. पीयूष जैलिया ने आरोपी कालूलाल को दो अलग-अलग चेक बाउंस प्रकरणों में कारावास और कुल 2.70 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

x
बेगूं की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत, जहां न्यायाधीश डॉ. पीयूष जैलिया ने धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत दो परिवादों पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
मामले का विवरण
प्रकरण अनुसार आरोपी कालूलाल पिता रूपलाल औड, निवासी प्रतापपुरा, तहसील बेगूं, थाना बेगूं के विरुद्ध दो अलग-अलग परिवाद प्रस्तुत किए गए थे।
पहला प्रकरण: परिवादी संग्राम शर्मा
- परिवादी संग्राम शर्मा पुत्र देवीलाल शर्मा, निवासी पाछुन्दा हाल मुकाम बेगूं द्वारा 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रुपये) के चैक अनादरण का परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
- "न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 1,50,000/- (अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये) का जुर्माना तथा एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।"
- जुर्माने की अदायगी नहीं करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश भी पारित किया गया।
दूसरा प्रकरण: परिवादी सुरेन्द्र कुमार दक
- परिवादी सुरेन्द्र कुमार दक, निवासी बेगूं द्वारा 80,000/- (अक्षरे अस्सी हजार रुपये) के चैक अनादरण का परिवाद प्रस्तुत किया गया था।
- "इस मामले में भी न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए 1,20,000/- (अक्षरे एक लाख बीस हजार रुपये) का जुर्माना तथा एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।"
- जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया।
विधिक पैरवी
दोनों मामलों में आरोपी एक ही है, जबकि परिवादी अलग-अलग हैं।
दोनों प्रकरणों में परिवादियों की ओर से पैरवी निम्नलिखित अधिवक्ताओं द्वारा की गई:
- एडवोकेट भोलेश कुमार भट्ट
- मोहम्मद एतमाद अजमेरी
- शोहीद शाह
- संकल्प भट्ट

Pratahkal Bureau
प्रातःकाल ब्यूरो, प्रातःकाल न्यूज़ की वह समर्पित संपादकीय टीम है, जो सटीक, सामयिक और निष्पक्ष समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ब्यूरो राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय मामलों में सत्यापित रिपोर्टिंग, गहन विश्लेषण और जिम्मेदार पत्रकारिता पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।
Next Story
Related News
X
